Atal Pension Yojana 2020 Online Registration | अटल पेंशन योजना 2020 | पीएम अटल पेंशन योजना आवेदन | APY Registration, Chart & Benefits
अटल पेंशन योजना हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जून 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु के बाद, 1000 रु से 5000 रु की राशि हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना के तहत, लाभार्थियों द्वारा किए गए निवेश और उम्र के अनुसार पेंशन की राशि तय की जाएगी। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी जैसे कि राशि चार्ट, पंजीकरण प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि, प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Atal Pension Yojana |
Atal Pension Yojana 2021
Atal Pension Yojana के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को हर महीने प्रीमियम जमा करना होता है। उसके बाद आवेदक को बुढ़ापे में मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी (वृद्धावस्था में मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।) अटल पेंशन योजना 2020 में, न केवल आप कम राशि जमा करके हर महीने अधिक पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बल्कि असामयिक मृत्यु के मामले में आपके परिवार को भी इसका लाभ मिल सकता है।
Atal Pension Yojana में आवेदन करने के लिए, लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, तभी वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई लाभार्थी 18 साल की उम्र में योजना में शामिल होना चाहता है, तो उन्हें हर महीने 210 रुपये का प्रीमियम देना होगा। और जिनकी उम्र 40 साल है, उन्हें 297 से लेकर 1, 454 रुपये तक का प्रीमियम देना होगा। अटल पेंशन योजना 2020 में शामिल होने के लिए, लाभार्थियों के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है और बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए। जो लोग आयकर दाता हैं और जो सरकारी नौकरी में हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
अटल पेंशन योजना 2020 का उद्देश्य
अटल पेंशन योजना 2021 का उद्देश्य
अटल पेंशन योजना 2020 का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को पेंशन देकर और उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर भविष्य को सुरक्षित करना है। यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य योजना में शामिल होने वाले लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। APY 2020 के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना है।
APY 2020 में निवेश करने के बाद, लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने पेंशन मिलेगी। लाभार्थी इस पेंशन के साथ अच्छी तरह से रह सकते हैं। इस योजना के तहत, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी को दी जाने वाली पेंशन राशि उम्मीदवार की पत्नी को दी जाएगी और यदि दोनों (पति और पत्नी) की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन राशि उल्लेख किये गये नामांकित व्यक्ति को दी जाएगी। । Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
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